भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार प्रादेशिक भाषाएं
संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भाषाएं
1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ था,तो 14 भाषाएं आठवीं अनुसूची में थी,बाद में संशोधन हुआ और 8 भाषाएं जोड़ी गई कुल मिलाकर वर्तमान में 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं संविधान में।
1950 ई. - 14 भाषाएं
- असमिया
- बांग्ला
- गुजराती
- हिंदी
- कन्नड़
- कश्मीरी
- मलयालम
- मराठी
- उड़िया
- पंजाबी
- संस्कृत
- तमिल
- तेलुगू
- उर्दू
संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएं
- 21 वां संशोधन 1967
- 71वां संशोधन 1992
17.मणिपुरी
18.नेपाली
- 92वां संशोधन 2003
20.डोंगरी
21.मैथिली
22.संथाली
इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाएं वर्तमान समय में हैं।
हिन्दी का क्षेत्र
- उत्तर प्रदेश
- उत्तराखंड
- मध्य प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- बिहार
- झारखंड
- राजस्थान
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- दिल्ली
दोस्तों यह पोस्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और ऐसे ढेरों सारे पोस्ट पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें परीक्षा 24 को और यहां पर बगल में दिए गए फॉलो बटन को फॉलो करें आप वीडियो के फोटो में जाकर हमें यूट्यूब पर फॉलो करें फेसबुक पर फॉलो करें टि्वटर पर फॉलो करें ट्विटर पर फॉलो करें और हमें व्हाट्सएप पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो मिलते हैं तब तक ले जाए ध्यान रखिएगा और ऐसे पोस्ट पढ़ने के लिए फ्री में तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को फॉलो जरूर करें और समय-समय पर विजिट करते रहे मिलते हैं अगली आर्टिकल में तब तक के लिए जय हिंद।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ